राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में आम जनता के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का निरंतर संसचलन किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इन्ही योजनाओं में से एक योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री लोन योजना है का भी संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लोन योजना में सरकार युवाओं को वसी के लिए लोन उपलब्ध करवाती है जिससे वह अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें।

राज्य सरकार द्वारा संचालित Mukhyamantri Loan Yojana व इससे जुड़ी हुई अन्य सभी जानकारी हमारे द्वारा आज के इस लेख में दी गई है, यदि आप भी इस योजना में आवेदन कर इसका लाभ उठाना चाहते है तो इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
मुख्यमंत्री लोन योजना
यह लोन योजना राज्य में नए व्यवसायों को स्थापित करने में सहायक है। इस योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में सभी वर्गों को नए व्यवसायों की स्थापना करने व रोजगार के अवसर प्रदान करना है। युवा इस योजन के माध्यम से लोन प्राप्त करके अपने नए व्यवसाय को आसानी से स्थापित कर सकते है।
इस योजना के अंतर्गत विनिनिर्माण, व्यवसाय व सेवा, वित्तीय सेवाओं, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त सेवाओं, वित्त निगम व अन्य माध्यमों से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
पात्रता की शर्ते
- व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष याहोना आवश्यक ।
- संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसायटी/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी) भी पात्र।
- योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य।
सब्सिडी राशि
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस योजना में दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी की जानकारी हमारे द्वारा नीचे टेबल के माध्यम से दी गई है।
| क्र.सं. | अधिकतम ऋण राशि | ब्याज सब्सिडी |
| 1 | 25 लाख तक | 8% |
| 2 | 25 लाख से 05 करोड़ | 6% |
| 3 | 05 करोड़ से 10 करोड़ | 5% |
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यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न है-
- आवेदक का आधार कार्ड व पैन कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- लघु उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- मोबाइल नंबर तथा इमैल आईडी
ऊपर दिए गए दस्तावेजों के होने पर आप भी इस योजना में आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री लोन योजन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री लोन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी गई है।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपअकोइसकी आधिकारीक वेबसाइट पर अजान है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा।
- इस होम पेज पर आपको पंजीकरण करने के ऑप्शन को सलेक्ट कर आपका पंजीकरण करना है।
- पंजीकरण करने के बाद आपको पुनः इसके होम पेज पर जाकर लोंग इन करना है।
- अब आपके सामने नया वेब पेज ओपन होगा।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है।
- आपके सामने ओपन हुए आवेदन फॉर्म में आपको सभी जानकारी को दर्ज करना है तथा इसके बाद जरूरी दस्तावेजों को भी अपलोड करना है।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- पंजीकरण पूर्ण होने के बाद आपको पुनः इस योजना के होम पेज पर जाना है।
- अब आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का चयन कर अप्लाई कर देना है।
ऊपर दी गई प्रक्रिया को पूर्ण कर आप नही आसानी से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री लोन कैसे मिलता है?
आप मुख्यमंत्री लोन योजना की आधिकारीक वेबसाइट पर जाकर आसानी से इस लोन के लिए आवेदन कर सकते है जिसके बाद आपको यह लोन राशि उपलब्ध करवाई जाती है।